भारतीय गृह मंत्रालय (MHA) के राष्ट्रीय सुरक्षा विनिर्देशों के अनुसार, पाकिस्तानी नागरिकों और पाकिस्तानी मूल अथवा वंश के विदेशी पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा संबंधी सख्त वैधानिक नियम लागू होते हैं। पाकिस्तानी मूल बहिष्करण उपबंध (Pakistani Heritage Clause) के तहत ऐसे सभी व्यक्ति ऑनलाइन ई-वीज़ा (e-Visa) कार्यक्रम से कानूनी रूप से पूरी तरह बाहर हैं। इटली में कानूनी सलाह के लिए हमारे कांसुलर सहायता केंद्र (/tourist-visa/india) और रोम में भारतीय दूतावास सेवा (/indian-embassy) से संपर्क करें।
यदि कोई इतालवी या विदेशी नागरिक अपने आवेदन में पाकिस्तानी वंशावली को छिपाता है या गलत घोषणा (False Declaration) करता है, तो यह द फॉरेनर्स एक्ट, 1946 की धारा 14 के तहत एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पहचान होने पर ईटीए तुरंत रद्द कर दिया जाता है, यात्री को हवाई अड्डे से ही तुरंत निर्वासित (Deport) कर दिया जाता है, भारत में हमेशा के लिए प्रवेश प्रतिबंधित (Biometric Blacklist) कर दिया जाता है और आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है।
1. तीन पीढ़ियों का वैधानिक नियम (Three-Generation Lineage Rule)
गृह मंत्रालय के नियमानुसार, ई-वीज़ा की अपात्रता निम्नलिखित तीन पीढ़ियों में से किसी पर भी लागू होती है:
- 1. स्वयं आवेदक: यदि आवेदक कभी पाकिस्तान का नागरिक रहा हो या उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ हो।
- 2. माता-पिता (माता या पिता): यदि आवेदक के माता या पिता में से कोई भी पाकिस्तान में जन्मा हो या कभी पाकिस्तानी नागरिक रहा हो।
- 3. दादा-दादी अथवा नाना-नानी: यदि आवेदक के दादा, दादी, नाना या नानी में से कोई भी पाकिस्तान में जन्मा हो या वहां का नागरिक रहा हो।
भले ही आपके पास जन्म से इतालवी नागरिकता (Italian Citizenship by Birth) हो, यदि आपके माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तान से जुड़े हैं, तो आप ऑनलाइन ई-वीज़ा के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
2. अनिवार्य वैधानिक प्रक्रिया: VFS ग्लोबल पर नियमित स्टिकर वीज़ा
पाकिस्तानी मूल के नागरिकों को भारत यात्रा के लिए पारंपरिक नियमित वीज़ा (Regular Paper Visa) के लिए ही आवेदन करना होता है:
- • भौतिक आवेदन जमा करना: VFS Rome (Via Cavour 221) या VFS Milan (Via Privata Flumendosa 16) पर व्यक्तिगत रूप से पासपोर्ट जमा करना।
- • पारिवारिक दस्तावेज़: इतालवी जन्म प्रमाण पत्र (Estratto di nascita) जिसमें माता-पिता के नाम हों, और माता-पिता के नागरिकता पहचान पत्र।
- • प्रायोजक विवरण (Sponsor in India): भारत में मिलने वाले रिश्तेदारों या मेज़बान का पूरा विवरण, आधार कार्ड की प्रति और निमंत्रण पत्र।
- • सुरक्षा मंजूरी की अवधि (PAC Clearance): गृह मंत्रालय नई दिल्ली और रोम स्थित दूतावास के बीच पूर्व अनुमोदन श्रेणी (Prior Approval Category) सुरक्षा जांच में 45 से 90 दिन का समय लगता है। इसलिए यात्रा से कम से कम 3-4 महीने पहले आवेदन करें।
- • फ्लाइट बुकिंग संबंधी सलाह: पासपोर्ट पर भौतिक वीज़ा स्टैम्प लगने से पहले हवाई टिकट कन्फर्म न करें।
| श्रेणी / Category | e-Visa Eligibility | Mandatory Legal Procedure | PAC Processing Window |
|---|---|---|---|
| Applicant with Pakistani Heritage (3 Generations) | STRICTLY INELIGIBLE | Regular Paper Sticker Visa via VFS Global Rome/Milan | 45 – 90 Days MHA Clearance |
| False Declaration on e-Visa Portal | CRIMINAL OFFENSE | Section 14 The Foreigners Act 1946 (Up to 5 Yrs Prison) | Deportation & Permanent Blacklist |
कानूनी आधार: विदेशी अधिनियम 1946 (The Foreigners Act 1946); विदेशी पंजीकरण नियम 1992; आप्रवासन ब्यूरो (BoI) ईटीए दिशा-निर्देश।
आधिकारिक सरकारी पोर्टल: Indian Visa Online (MHA / BoI) ↗
आप्रवासन ब्यूरो: Bureau of Immigration India (BoI) ↗
इटली में भारतीय दूतावास: Embassy of India, Rome (Via Cavour 221) ↗