इटली और यूरोप में रहने वाले यात्रियों के लिए भारतीय गृह मंत्रालय (MHA) तीन अलग-अलग प्रकार के पर्यटक ई-वीज़ा प्रदान करता है। हालांकि, कई यात्री यह मान लेते हैं कि 1-वर्ष या 5-वर्ष के वीज़ा पर वे लगातार 180 दिन रह सकते हैं—जो कि कानूनन गलत है। इतालवी पासपोर्ट धारकों के लिए भारतीय आप्रवासन कानून के तहत लगातार रहने की अधिकतम सीमा केवल 90 दिन (90-Day Stay Limit) है। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले हमारी पर्यटक वीज़ा श्रेणी गाइड (/tourist-visa/india) अवश्य पढ़ें।
1. वीज़ा श्रेणियों का विस्तृत तुलनात्मक मैट्रिक्स
| विशेषता | 30-दिवसीय ई-टूरिस्ट | 1-वर्षीय ई-टूरिस्ट | 5-वर्षीय ई-टूरिस्ट |
|---|---|---|---|
| प्रवेश की संख्या (Entries) | दोहरा प्रवेश (Double Entry) | एकाधिक प्रवेश (Multiple Entry) | एकाधिक प्रवेश (Multiple Entry) |
| वैधता प्रारंभ की तिथि | भारत में उतरने की वास्तविक तारीख से | ईटीए जारी होने (Grant) की तारीख से | ईटीए जारी होने (Grant) की तारीख से |
| प्रति यात्रा अधिकतम ठहराव | अधिकतम 30 दिन | अधिकतम 90 दिन (इतालवी/EU नागरिक) | अधिकतम 90 दिन प्रति यात्रा |
| कैलेंडर वर्ष सीमा | लागू नहीं | अधिकतम 180 दिन प्रति वर्ष | अधिकतम 180 दिन प्रति वर्ष |
| सरकारी फीस | $10 (अप्रैल-जून) / $25 (अन्य माह) | $40 | $80 |
भारतीय आप्रवासन नियमों के अनुसार अमेरिका (USA), ब्रिटेन (UK), कनाडा और जापान के नागरिकों को 1-वर्षीय वीज़ा पर लगातार 180 दिन रहने की छूट मिलती है, लेकिन इटली और सभी यूरोपीय संघ (EU) देशों के नागरिकों के लिए यह सीमा 90 दिनों पर सीमित है। 90 दिन समाप्त होने से पहले आपको भारत से बाहर निकलना अनिवार्य है। यदि आप अधिक समय रहना चाहते हैं तो आपको पड़ोसी देश (जैसे नेपाल, श्रीलंका, या यूएई) जाकर पुनः प्रवेश करना होगा।
2. 180 दिनों की वार्षिक सीमा (Calendar Year Cap) का नियम
गृह मंत्रालय के नियमानुसार, चाहे आपके पास 5 वर्ष का वीज़ा हो, आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच कुल मिलाकर 180 दिनों से अधिक भारत में नहीं रह सकते। यदि आपके प्रवास के कुल दिन 180 तक पहुंच जाते हैं, तो आव्रजन अधिकारी हवाई अड्डे पर आपको प्रवेश देने से इनकार कर सकते हैं।
यदि आप भारत के लंबे प्रवास या ओसीआई (OCI) कार्ड के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, तो हमारे रोम कार्यालय में भारतीय दूतावास कांसुलर सेल (/indian-embassy) से संपर्क करें।
कानूनी आधार: विदेशी अधिनियम 1946 (The Foreigners Act 1946); विदेशी पंजीकरण नियम 1992; आप्रवासन ब्यूरो (BoI) ईटीए दिशा-निर्देश।
आधिकारिक सरकारी पोर्टल: Indian Visa Online (MHA / BoI) ↗
आप्रवासन ब्यूरो: Bureau of Immigration India (BoI) ↗
इटली में भारतीय दूतावास: Embassy of India, Rome (Via Cavour 221) ↗